छत्तीसगढ़

नरहरपुर जनपद सदस्य भोपेश नेताम की माता के युक्तियुक्तकरण के सम्बंध में आवश्यक जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार युक्तियुक्तकरण से असंतुष्ट शिक्षकों के अभ्यावेदन पर सुनवाई हेतु संभागायुक्त (राजस्व) बस्तर संभाग, जगदलपुर की अध्यक्षता में संभागीय स्तर समिति गठित की गई थी। इसी क्रम में जिला कांकेर की शिक्षिका श्रीमती खोरबाहरीन नेताम, व्याख्याता एल.बी., शासकीय उ.मा.वि. सुरही, विकासखंड नरहरपुर द्वारा युक्तियुक्तकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

शिक्षिका का मुख्य तर्क था कि उनकी सेवानिवृत्ति में लगभग 11 माह शेष हैं, इसलिए युक्तियुक्तकरण में उन्हें राहत प्रदान की जाए। उपलब्ध सेवा अभिलेख के अनुसार उनकी जन्मतिथि 27 जुलाई 1964 है तथा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून 2026 निर्धारित है। युक्तियुक्तकरण निर्देश की कंडिका 7(1) के अनुसार दो वर्ष या उससे कम सेवा शेष रहने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग की वरीयता में पहले आमंत्रित करने का प्रावधान है।

जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर के प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि संबंधित विद्यालय में इतिहास एवं राजनीति विषय के दो व्याख्याता कार्यरत हैं। शिक्षिका के अभ्यावेदन पर संभागीय समिति द्वारा 20 अगस्त 2025 को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शिक्षिका ने पदांकन को शासकीय उ.मा.वि. सुरही के स्थान पर किसी अन्य विद्यालय में किए जाने के कारण नवीन पदांकित संस्था में पदस्थापना निरस्त करने का अनुरोध किया।

समिति ने प्रकरण में प्रस्तुत तर्क एवं जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद शिक्षिका का अभ्यावेदन मान्य किया। इसके फलस्वरूप श्रीमती खोरबाहरीन नेताम, व्याख्याता एल.बी. को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही, विकासखंड नरहरपुर, जिला कांकेर में ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया। आदेश दिनांक 18 सितंबर 2025 को जारी किया गया।

यह आदेश संभागायुक्त (राजस्व) बस्तर संभाग, जगदलपुर की अध्यक्षता में संभागीय स्तर समिति के निर्णय उपरांत जारी किया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button