छत्तीसगढ़

अकारण गाली गलौच कर मारपीट करने वाले 02 सगे भाई गिरफ्तार

प्रार्थी होरीलाल जायसवाल ने11ः00 बजे अपने दोस्तों से मिलने बोरियाकला हाऊसिंग बोर्ड कालोनी गया था। प्रार्थी अपने दोस्त विमल चंद्राकर और गोलू सिन्हा के साथ काम्पेक्स के सामने बातचीत करते खडा था उसी समय उसके पूर्व परिचित रिंकू लहरी अपने भाई गजेन्द्र लहरी के साथ मिला प्रार्थी उससे पूछा क्या हाल चाल है रिंकू, तब वह नाराज होकर तू मुझे रिंकू बोलेगा कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर दोनों भाई हाथ मुक्का से मारपीट किये। कुछ देर बाद दोनों अपने अन्य साथियों के साथ फिर से आये और सभी मिलकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे गजेन्द्र लहरी द्वारा लोहे के किसी वस्तु से प्रार्थी को मारा गया जिससे उसके नाक, होठ, सिर व बायंे हाथ मंे कोहनी के पास चोट लगा। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 188/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी एवं उसके साथी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड़ कार्यवाही करते हुए चंद घंटो के भीतर ही घटना में संलिप्त आरोपी महेन्द्र लहरी एवं गजेन्द्र प्रताप लहरी निवासी बोरियाकला रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।

प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी तफ्तीश की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी

01. महेन्द्र लहरी पिता धनेश्वर लहरी उम्र 32 साल निवासी म.नं. 468 हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी बोरियाकला मुजगहन रायपुर।

02. गजेन्द्र प्रताप लहरी पिता धनेश्वर लहरी उम्र 30 साल निवासी म.नं. 468 हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी बोरियाकला मुजगहन रायपुर।

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